नई दिल्ली, नवम्बर 23 -- रिश्तेदार काबिल हो तो जज बनाने में बुराई नहीं सीजेआई गवई ने कहा कि यदि जज के रिश्तेदार काबिल हैं तो उन्हें इस पद से दूर नहीं किया जाना चाहिए। अपनी बात रखते हुए, उन्होंने कहा कि जज पद के लिए सिफारिश करते जज के रिश्तेदारों को अधिक कड़ी कसौटी पर परखा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने उनके कार्यकाल के दौरान कोलेजियम की सिफारिश किए गए लगभग सभी नामों को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा जस्टिस वर्मा मामले में जब उनसे पूछा गया कि किसी जज के घर बेहिसाब नकदी मिलने पर क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहाकि यह मामला अभी संसदीय समिति के सामने है मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता।
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