रांची, जून 30 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को बेल देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को शशि भूषण की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पेपर लीक गिरोह के सरगना संदीप त्रिपाठी उर्फ शशिभूषण दीक्षित को 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसकी गिरफ्तारी गोरखपुर से हुई थी। इसके पास से जेएसएससी-सीजीएल के कुछ परीक्षार्थियों के नाम की सूची, पैसा लेने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य और गिरोह के अन्य सदस्यों से संपर्क होने से संबंधित साक्ष्य बरामद हुए थे।
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