नई दिल्ली, जनवरी 6 -- जीरामजी के नए कानून के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिसमें श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान और देरी होने पर अनिवार्य मुआवजा शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पर काम नहीं मिलता है, तो अब बेरोज़गारी भत्ता एक कानूनी अधिकार बन गया है। इस कानून का स्वागत करते हुए आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और राजग का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सुधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा, किसानों और मज़दूरों को सशक्त बनाएगा और एक विकसित भारत के लिए एक मज़बूत नींव रखेगा। कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जिन्होंने कि दशकों तक देश के संसाधनों को लूटा और गरीबों और युवाओं को भूख...
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