नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अधिकारियों को एनसीआर और आसपास के इलाकों में आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायमित्र अपराजिता सिंह की इस दलील पर गौर किया कि सीएक्यूएम के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी में उचित आवास हासिल करने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि बहुत से सरकारी अधिकारियों को दिल्ली में आवास हासिल करने में मुश्किल होती है। हम भारत संघ को निर्देश देते हैं कि वह सीएक्यूएम अधिकारियों को तीन महीने में उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 के तहत किया गया था, जो उसी साल 13 अप्रैल को लागू हुआ था...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.