नई दिल्ली, जनवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्त (ईसी) के पद पर रहते हुए या पद छोड़ने के बाद भी आजीवन किसी भी तरह की कार्यवाही/कार्रवाई से छूट देने वाले कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार किया। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 2023 में लाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई थी। धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है कि 'फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं करेगा, जो म...