नई दिल्ली, जून 24 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के अपहरण के आरोपी सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने जांच में शामिल होने और सहयोग करने के आश्वासन पर जवान को यह राहत दी है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने आरोपी जवान भबानी चिब को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार पर रोक लगाई है। पीठ ने याचिकाकर्ता को 24 जून को शाम पांच बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर साकेत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई से दो दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने आरोपी की तरफ से पेश होकर कहा कि बीते डेढ़ साल से उसके व पीड़ित के बीच दोस्ताना स...