नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक जवान की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर बल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जवान को बर्खास्त कर दिया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द किया, जिसमें बल को जवान पर कम सजा लगाने का निर्देश दिया गया था।
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