हरदोई, अप्रैल 5 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने एक फैसले में मारपीट करके सिर फोड़ने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर चार साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि थाना बिलग्राम क्षेत्र एक गांव निवासी युवक ने नौ अक्टूबर 2019 को गांव के ही दिनेश के साथ मारपीट की और उस पर धारदार हथियार से वार करके उसे गंभीर चोटे पहुंचाई थी। इस मामले की रिपोर्ट घायल की पत्नी ने दर्ज कराई थी। कहा कि घटना के करीब 6 महीने पहले आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। जिस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस भी आई थी। बाद में सुलह समझौता हो गया था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुन...