रांची, फरवरी 10 -- रांची। विशेष संवाददाता हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति (वर्ष 2016) में जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गयी। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। निर्मल पाहन एवं अन्य ने खंडपीठ में अपील याचिका दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गयी है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी, तो यह प्रार्...
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