शिमला, सितम्बर 28 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए या जांच न करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए। कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश रद्द कर दिए और बहाली का निर्देश दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए या जांच न करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए। जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की कि एचआरटीसी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नियम 19(1) दोषसिद्धि पर सरकारी कर्मचारी की स्वतः बर्खास्तगी की अनुमति देता है, इससे कोर्ट सहमत नहीं है। नियम 19 ...
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