नोएडा, दिसम्बर 28 -- नोएडा, प्रमुख संवाददाता। विकास कार्यों के नाम पर जमीन लेकर किसान को दूसरी जगह जमीन देकर उसकी एक्सचेंज डीड कराने से संबंधित फायदे सिर्फ पुराने मामलों में ही लागू होंगे। पुराने करीब दस मामले हैं, जो इस दायरे में आएंगे। अब जमीन लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण कोई नई एक्सचेंज डीड नहीं करेगा। इस प्रस्ताव को हाल ही में यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसको विनिमय से प्रदत्त भूमि के प्रबंधन और विनियमितिकरण विनियामवली 2025 नाम दिया गया। अभी तक प्राधिकरण में ऐसा कोई नियम नहीं थी कि हस्तांतरित की गई जमीन पर किस भूउपयोग में निर्माण के लिए नक्शा पास किया जाए। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद ही विनियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत एक्सचेंज डीड के रूप में जो जमीन किसान या जमीन मालिक को दी ...
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