नई दिल्ली, जनवरी 10 -- नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिम कार्ड अवैध बिक्री मामले में टेलीकॉम कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर बिनु विद्याधरन को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने सीबीआई की 14 दिन की हिरासत मांग खारिज करते हुए आरोपी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहा किया। बिनु पर आरोप है कि उसने नियमों का उल्लंघन कर करीब 21,000 सिम कार्ड जारी करवाए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी और फिशिंग नेटवर्क में हुआ। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.