नई दिल्ली, जनवरी 10 -- नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिम कार्ड अवैध बिक्री मामले में टेलीकॉम कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर बिनु विद्याधरन को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने सीबीआई की 14 दिन की हिरासत मांग खारिज करते हुए आरोपी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहा किया। बिनु पर आरोप है कि उसने नियमों का उल्लंघन कर करीब 21,000 सिम कार्ड जारी करवाए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी और फिशिंग नेटवर्क में हुआ। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है।
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