नई दिल्ली, जुलाई 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया है। सफदर नागोरी ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। इस कानून के कारण औपनिवेशिक काल के अपराध के तहत उनके खिलाफ दोषसिद्धि के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित उनकी अपील की कार्यवाही रुकी हुई है। अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पेश हुए नागोरी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को राजद्रोह सहित आतंकवाद से संबंधित कई अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्होंने संबंधित सजाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन राजद्रोह के आरोप के खिलाफ उनकी अपील, जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, रुकी हुई है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में करने के लिए ...