फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 1 -- फर्रुखाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने जनपद हाथरस के सिपाही राहुल उर्फ किंग हिटलर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कादरीगेट थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि राहुल उर्फ किंग हिटलर ने उसे झूठे प्यार में फंसाकर उसके साथ दिखावे की शादी 31 जनवरी 2025 को मंदिर में की थी। किंग हिटलर ने उससे कहा था कि वह अपने परिवार की सहमति के बाद शादी करेंगे। वह किंग हिटलर की बातों में आ गयी और उसे किराये के मकान में रखने लगा। चार पांच दिन उसे पत्नी की तरह रखा और मारपीट करने लगा। इसके बाद कहा कि अब नहीं रखेगा। विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश की गयी, गला दबा दिया। दो माह तक उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर अपने साथ रखा जिससे एक बार वह प्रेगनेंट हो गयी। इसके बाद दवा देकर गर्भपात करा दिया गया। सिपाही राहुल उ...