नई दिल्ली, मई 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिख विरोधी दंगों के मामलों में छह आरोपियों के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस अभय एस. ओका की अगुवाई वाली पीठ ने आरोपियों को इस साल 21 जुलाई तक एसएलपी पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकील को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने में बहुत देरी हो रही है। हालांकि, हम रिट याचिकाओं और समय-समय पर पारित आदेशों में शिकायतों से अवगत हैं। नोटिस जारी करें।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...