आगरा, अक्टूबर 6 -- सास को जलाकर हत्या के मामले में आरोपित पुत्रवधू साधना देवी निवासी एत्मादपुर को राहत मिल गई है। मृतका के पुत्र समेत अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। अदालत ने आरोपिता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी भागेंद्र सिंह निवासी ग्राम चावली ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि पांच सितंबर 24 की सुबह उसकी पत्नी भूरी देवी गाय के लिए भूसा निकालने कोठरी में गई थी। पहले से ही योजना बना चुकी उसकी पुत्रवधू ने पेट्रोल डाल सास को आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान 90 प्रतिशत जली भूरी देवी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पुत्रवधू के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। मृतका ने मृत्यु पूर्व बयानों में अपनी पुत्रवधू पर आरोप लगाया था। वादी समेत अन्य गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता एसपी...
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