रांची, अप्रैल 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मंगलवार को सास की हत्या के मामले में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त सूरज उरांव और मोगो चंद्र उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना लगाया है। अदालत में दोनों को 25 अप्रैल को दोषी ठहराया था। अभियुक्त पर अपनी सास शंकुतला देवी को मोबाइल विवाद में सिर पर पत्थर से वार कर हत्या करने का आरोप था। इसमें दूसरे अभियुक्त ने साथ दिया था। घटना को लेकर 22 अप्रैल 2021 को अभियुक्तों के खिलाफ लापुंग थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त ने बेड़ो निवासी सोनी कुमारी से 2018 में प्रेम विवाह किया था। शादी के दो साल बाद सूरज की दोस्ती किसी दूसरी महिला से हो गई थी, जिसे घर लाकर साथ रहने लगा था। इस पर उसकी पत्नी मायके चली गई। सूरज ने ससुराल जाकर पत्नी का मो...