बागपत, जनवरी 30 -- पारिवारिक लाभ योजना 18 से 60 साल की उन महिलाओं को सहारा देने के लिए है, पति के गुजर जाने से जिनके पास गुजारे का कोई विकल्प नहीं होता। योजना के तहत ऐसी महिलाओं को 30 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता देने का प्रावधान है लेकिन हर जरूरतमंद महिला को यह लाभ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिले में लगभग 17 सौ ऐसी महिलाएं हैं, आवेदन करने के बाद सहायता मिलने की आस में जिनके कई साल कट चुके हैं। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 तक ही जिले में 17 सौ महिलाओं ने पारिवारिक लाभ के लिए आवेदन लटके हुए है। जिसके कारण 10 जनवरी को आई सीएम डेस्क बोर्ड रैंकिंग में भी पारिवारिक लाभ योजना ई श्रेणी में आ गई थी।और समाज कल्याण विभाग का जिले को 68वे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन महिलाओं को पारिवारिक योजना ...