गोरखपुर, जनवरी 8 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी किए जाने के बावजूद गोरखपुर में अब तक निराश्रित कुत्तों के लिए शेल्टर नहीं बन सका। ऐसे में सार्वजनिक महत्व के स्थलों से लेकर निजी-सरकारी परिसरों में निराश्रित कुत्तों ने डेरा डाल रखा है। यही नहीं, निराश्रित कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट, उनकी पहचान के लिए माइक्रोचिप लगाने और कीड़ों से बचाने के लिए डीवर्मिंग के लिए भी कोई काम नहीं हो सका है। नगर निगम का एबीसी सेंटर सिर्फ शिकायत पर निराश्रित कुत्तों को पकड़ कर एंटी रैबीज टीका और नसबंदी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में अब तक सिर्फ नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण कमेटी गठित कर उसकी दो बार बैठक हो सकी हैं। एबीसी सेंटर की सेवाएं 15 दिसंबर से शुरू हुई ह...
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