बदायूं, जुलाई 20 -- बदायूं, विधि संवाददाता। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को अपर जिला जज ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम का भुगतान पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में करने का आदेश भी दिया है। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक सिविल लाइंस इलाके की एक नाबालिग किशोरी की एक लड़की से पहचान हो गई। एक दिन पहचान वाली लड़की का भाई सदन पीड़ता को अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने मंगलम रेस्टोरेंट में ले गया। जहां उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। घरवालों को बताने पर किशोरी को बदनाम करने की धमकी भी दी। इसके बाद नाबालिग लड़क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.