संभल, जुलाई 16 -- थाना रजपुरा में वर्ष 2017 में एक गांव निवासी महिला से गांव के दो युवकों ने घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित महिला 17 सितंबर 2017 की रात 12 बजे करीब वह घर पर अकेली थी। पति कमाने -खाने के लिए बाहर गया हुआ था। उसे घर में अकेला देख गांव के दो लोग ओमपाल और सत्यपाल घर में घुस आए और उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता हिम्मत कर ...
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