संतकबीरनगर, मई 7 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। आरोपी मोहम्मद शादाब पर वादी की 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री दिनांक 17 मार्च 2025 को सुबह नौ बजे साइकिल से घर से निकली थी। आसपास तथा रिश्तेदारी में काफी खोजबीन किया गया। लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया। व...
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