औरंगाबाद, नवम्बर 16 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -302/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो विधि विरूद्ध किशोर को बारूण पीएचसी में 10 दिनों की सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण पीएचसी के प्रभारी को आदेश दिया गया है इस अवधि में विधि विरूद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय तक किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद में प्रस्तुत करें। आदेश दिया है कि विधि विरूद्ध किशोर का नाम, पता और सेवा अवधि को सार्वजनिक नहीं किया जाए।

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