औरंगाबाद, दिसम्बर 4 -- किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या-129/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को रिसियप पीएचसी में 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रिसियप के पंचू कुमार ने विधि विरूद्ध किशोर पर आरोप लगाया था कि विधि विरूद्ध किशोर ने अन्य के साथ सूचक को 3 नवंबर 2022 और 5 नवंबर 2022 को गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। रिसियप पीएचसी के प्रभारी को आदेश दिया गया है कि विधि विरूद्ध किशोर का नाम, पता और सेवा अवधि उजागर नहीं हो। एक निश्चित समय तक किशोर के आचरण और व्यवहार से संबंधित प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद में समर्पित करें।

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