औरंगाबाद, अगस्त 21 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जेजेबी वाद संख्या-420/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विधि विरूद्ध किशोर को 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। देव प्रखंड के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में यह सामुदायिक सेवा करनी होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस फैसले से संबंधित प्रतिलिपि देव सूर्य मंदिर की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष व सचिव को भेजी है। इसमें सख्त आदेश है कि विधि विरूद्ध किशोर का नाम व पता उजागर नहीं होना चाहिए। सामुदायिक सेवा काल में किशोर के आचरण व्यवहार से संबंधित प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद में प्रस्तुत करना है।

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