गुड़गांव, मई 23 -- गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग की सात सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार बागवानी विभाग के अंतर्गत हॉर्टनेट के अंतर्गत पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरान्त आवेदन की स्वीकृति, भावांत भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत के बाद प्रोत्साहन के निपटान तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन उपरांत दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अं...