शामली, फरवरी 6 -- शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ को महिला द्वारा सात वर्ष पूर्व बुक कराए गए दो प्लॉटों का तत्काल कब्जा दिलाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मोहल्ला बड़ियाल निवासी पिंकी ने आयोग में वाद दायर करते हुए बताया कि उसने वर्ष 2019 में कंपनी के लोकलुभावन विज्ञापन से प्रभावित होकर साइंस सिटी पैराडाइज गार्डन, सीतापुर रोड, बक्शी का तालाब (लखनऊ) में दो प्लॉट बुक कराए थे। कंपनी द्वारा कैशबैक योजना के तहत लाभ देने का आश्वासन दिया गया था। परिवादिया ने 31 अगस्त 2019 को 2.51 लाख रुपये नकद जमा कर बुकिंग कराई तथा 20 सितंबर 2019 को शेष 7.51 लाख रुपये एन...