सुल्तानपुर, सितम्बर 12 -- सुलतानपुर। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में सात साल तक मुकदमा चलने के बावजूद विरोधाभासी बयानों से आरोपी बरी हो गया। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि सात साल पूर्व मोतिगरपुर थाना के निवासी आरोपी धर्मेन्द्र निषाद पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गवाहों ने कोर्ट में विरोधाभासी बयान दिए जिस कारण न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सन्देह का लाभ देते हुए उसे बरी कर दिया।

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