गोरखपुर, सितम्बर 22 -- गोरखपुर। सात साल से कम अवधि के सज़ा वाले मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदनी अग्निहोत्री ने खजनी थाना क्षेत्र के महिलवार निवासी महावीर की रिमांड याचना को निरस्त करते हुए उसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा कर दिया। आरोपितों को विवेचक ने थाना गीडा जिला गोरखपुर में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और उनके रिमांड की याचना की। रिमांड याचना का विरोध करते हुए कहा कि विवेचक द्वारा जिन धाराओं में रिमांड की याचना की गई है। वह सात वर्ष से कम अवधि की सजा से दंडनीय है। विवेचक ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य उपरोक्त मामलों में जारी दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया है।

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