उन्नाव, जुलाई 2 -- उन्नाव। सदर कोतवाली पुलिस ने 25 मई 2012 को परवेज निवासी एबी नगर थाना कोतवाली सदर पर आम्र्स एक्ट में, बांगरमऊ पुलिस ने 20 अगस्त 2007 को राम किशोर निवासी ग्राम झरटेरा थाना बांगरमऊ पर आबकारी अधिनियम में, सदर कोतवाली पुलिस ने 7 जुलाई 2005 को अशोक कुमार निवासी मुकुंदखेड़ा पर लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने में, मौरावां थाना पुलिस ने 2 जून 2002 को देशराज, नन्हकई निवासीगण दृगपाल गंज थाना मौरावां पर धोखाधड़ी में मौरावां थाना पुलिस ने 2 मई 1993 को कमलेश व रामविलास निवासी गडरियन खेड़ा थाना मौरावां मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने की एफआईआर दर्ज की थी। इन पांच मुकदमों की अंतिम सुनवाई न्यायालय में मंगलवार को पूरी हुई। न्यायालय ने दलीलों को सुनने के बाद सातों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए अर्थदंड़ जुर्माने से दंड़ित किया।

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