नई दिल्ली, फरवरी 6 -- दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुशील कुमार पर मई 2021 में संपत्ति विवाद के चलते सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। गंभीर चोटों के कारण सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। अदालत ने सुशील कुमार के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और दंगे जैसी गंभीर धाराओं में आरोप तय किए हैं।क्या बोली अदालत? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने ओलंपियन सुशील कुमार पर लगे आरोपों की गंभीरता और इस बात को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुशील की जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने कहा- यह कोर्ट आरोपी सुशील कुमार की जमानत याचिका को मंजूरी देने के मूड में नहीं है। अत:...
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