रामगढ़, दिसम्बर 3 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। रजरप्पा थाना कांड संख्या 86/2017 के बहुचर्चित मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। ग्राम सोसो निवासी बंधु ठाकुर, आनंद ठाकुर और आदित्य ठाकुर पर रामदयाल ठाकुर की हत्या का आरोप लगाया गया था। 12 जुलाई 2017 को दर्ज मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी होने के बाद केस एसटी केस संख्या 90/2025 में परिवर्तित हुआ और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से गवाहों का बयान लिया गया। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आरोप साबित न होने पर तीनों को रिहा कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नौशाद आलम ने पक्ष रखा।

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