पीलीभीत, जुलाई 30 -- पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर (चतुर्थ) ने साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपी अभियुक्त को बरी कर दिया। थाना पूरनपुर के गांव पिपरिया दुलई के चौकीदार लालाराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह किसी काम से 15 सितम्बर 2015 को पूरनपुर जा रहा था। गांव से एक किमी. आगे बढ़ा तो सुरेश सिंह के देखा कि गन्ने के खेत में एक युवक की लाश पड़ी थी। इसका सिर, एक हाथ और एक पैर गायब था। सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। मृतक की पहचान परिवार वालों ने छोटे लाल के रूप में की। बाद में मृतक के पिता सियाराम की तहरीर पर थाना सेहरामऊ उत्तरी के ग्राम गोरा निवासी अज्जूशाह पुत्र मखदूम शाह पर छोटे लाल को घर से बुलाकर ले जाने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। उनकी ओर से...