नई दिल्ली, जुलाई 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने एक युवक को लूटपाट के आरोपों से बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से किसी प्रत्यक्षदर्शी या शिकायतकर्ता को पेश न कर पाने के कारण अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। आरोपी आकाश उर्फ अक्करी के खिलाफ 2017 में राजौरी गार्डन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता राज ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने रघुबीर नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास उनसे पांच सौ रुपये छीन लिए थे। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी को मौके पर ही पकड़ने का दावा किया था। उसी समय उसकी तलाशी में कथित लूटी गई राशि बरामद होने की बात कही थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पर आईपीसी की धारा 392 (डकैती) और 411 (चोरी की संपत्ति को छिपाना) के तहत आरोप तय किए...