आगरा, दिसम्बर 8 -- शादी का झांसा देकर दुराचार एवं अन्य में आरोपित रुपेंद्र उर्फ आरिफ उर्फ उपेंद्र निवासी सदर भट्टी थाना मंटोला को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वाइह ने थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर तीन साल तक शारीरिक शोषण किया। शादी का दबाव डालने पर तेजाब डालने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोपित की ओर से अधिवक्ता संजीव किशोर ने तर्क दिए।

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