पीलीभीत, नवम्बर 30 -- पीलीभीत,संवाददाता। बारात से दावत खाकर घर लौट रहे कार चालक की ट्रक दुर्घटना से मौत के मामले में न्याय अधिकारी ग्राम न्यायालय पूरनपुर अरुण कुमार ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक पूरनपुर के गांव मुजफ्फरनगर निवासी मनोहर सिंह पुत्र अहिबरन सिंह ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि 26 अप्रैल 2015 को उसका भाई चंद्रपाल अपनी कार से कुछ लोगों के साथ शादी की दावत खाकर घर रात्रि करीब 10:30 बजे लौट रहा था। वह भी दावत खाकर अपनी बाइक से कार कार के पीछे पीछे घर वापस लौट रहा था। पीलीभीत से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। जिससे उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ट्रक चालक थाना माधोटांडा के गांव मल्लपुर खजुरिया निवासी राजेश कुमार पुत्र राम बह...
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