पलामू, जनवरी 31 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अष्टम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आयशा खान की अदालत ने हत्यारोपी शैलेश कुमार महतो व अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य व सबूत के अभाव में निर्दोष पाकर बरी कर दिया है। आरोपी शैलेश की तरफ से डालसा के माध्यम से एलएडीसी वहीं तीन अन्य आरोपियों का पक्ष निजी अधिवक्ताओं ने रखा। केस के सूचक तरहसी थाना अंतर्गत कसमार निवासी सुरेश सिंह ने तरहसी थाना में अज्ञात लोगों पर अपने पुत्र मनीष कुमार की हत्या कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। तरहसी थाना कांड संख्या 67/2018 तिथि 20/10/ 2018 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 /201 के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। सूचक ने आवेदन में लिखा था कि उनका पुत्र 17 अक्टूबर ...