बेगुसराय, मार्च 24 -- मंझौल, एक संवाददाता। अमित दयाल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मंझौल के न्यायालय ने अभियुक्त वचन देव प्रसाद पत्रकार को सोमवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पत्रकार पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी छौड़ाही प्रशांत कुमार का आरोप था कि शौचालय के लाभुक गुड़िया देवी का बयान बहला-फुसला कर लेकर वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर प्रशासन की छवि को बदनाम करने व प्रखंड कार्यालय कर्मी को गलत काम करने के लिए दबाव बनाने तथा गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति को इकट्ठा कर कार्यालय कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए दर्ज कराया गया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत न्यायालय ने विचारण किया तथा अभियोजन को अपना केस साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो ने बताया कि अभियोजन के द्वारा ...
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