रुद्रपुर, जनवरी 19 -- रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पॉक्सो के एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार, वर्ष 2022 में दिनेशपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि क्षेत्र में रहने वाले मोहन मंडल ने कक्षा नौ में पढ़ने वाली उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद मोहन मंडल और छात्रा स्वयं दिनेशपुर थाने पहुंचे। पुलिस ने छात्रा को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मोहन मंडल के खिलाफ यौन शोषण समेत पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड...