उरई, जनवरी 2 -- कालपी। महेवा विकासखंड के ग्राम बैरई मे स्थित परिषदीय विद्यालय के परिसर में तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों के प्रति यौन अपराधों की रोकथाम कै लेकर चर्चा की तथा ग्रामीणों को शासन की योजनाओं तथा कानून की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। राजस्व विभाग तथा न्याय विभाग के तत्वावधान में आयोजित विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में कालपी के तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी ने बताया कि वाल संरक्षण के लिये कानून में व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि वाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। तहसीलदार ने कहा कि बच्चों एवं नाबालिग के प्रति शोषण करने पर पास्को एक्ट के अंतर्गत कारवाई की जाती है। उन्होंने जमीनों के दाखिल खारिज, बिरासत तथा राजस्व विभाग के द्वारा चलाई ...