बोकारो, फरवरी 23 -- बोकारो, प्रतिनिधि। नगरपालिका आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने साइलेंस पीरियड से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चास नगर निगम व फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया गया है कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व लागू साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। निर्देशानुसार इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, वीडियो, विज्ञापन या किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री साझा करना भी शामिल है। यह निर्देश झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साइलेंस पीरियड के दौरान चुनाव प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रत्याशी पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती...