कानपुर, नवम्बर 5 -- साइबर ठगी करने वाले पंजाब के अनुज तोमर और दिल्ली के विवेक शर्मा की जमानत अर्जी मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सारांश शर्मा ने खारिज कर दी। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए अर्जी खारिज की है। गोविंद नगर के सुनील कुमार खन्ना के पास 9 अगस्त को मोबाइल पर कॉल आई जिसमें कॉलर ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए ई-मेल पर भेजे गए फार्म को सबमिट करने को कहा। अगले दिन क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से सुनील को पता चला कि खाते से 1,35,669 रुपये का अवैध ट्रांजक्शन हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अनुज को पंजाब और विवेक को दिल्ली से 30 अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने सुनील से धोखे से क्रेडिट कार्ड का ओटीपी लेकर एसएस कंपनी से ऑनलाइन क्रिकेट किट खरीदी। खुद को एक्सिस बैंक...