देवघर, मई 17 -- देवघर,प्रतिनिधि। साइबर ठगी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय-सह-साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम केस नम्बर 13/2020 के इस मामले में आरोपित संदीप यादव को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपित के विरुद्ध सारठ थाना कांड संख्या 188/2017 के रुप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किए गए, पर उन्होंने मामले का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरान्त न्यायालय ने उपरोक्त आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
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