नोएडा, दिसम्बर 9 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने 1.7 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी आसिफ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। नोएडा में साइबर क्राइम थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब एक साल पहले सेक्टर-50 में रहने वाले वादी सन्मूखा राव गुनिटी ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी थी कि वह फेसबुक के माध्यम से एक शेयर बाजार निवेश समूह से जुड़े थे। इसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया। इस ग्रुप पर एक ऑनलाइन निवेश ऐप को बड़े वित्तीय संस्थान के रूप में प्रचारित किया गया। दो महीनों में वादी ने 1.7 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा करा दी। ऐप में दिखाया गया फंड 16 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने निकासी करनी चाही तो नियमों का हवाला देकर रोक दिया गया। इसके बाद ...