मथुरा, नवम्बर 4 -- मथुरा। साइब ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि गोवर्धन पुलिस ने 13 अगस्त 2025 को गोवर्धन निवासी फखरुद्दीन उर्फ फखरू उर्फ नंदो को गांठोली बंबा की पटरी से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से तमंचा, ऑन लाइन ठगी में प्रयोग होने वाले मोबाइल फोन, सिम कार्ड आदि बरामद हुए थे, जबकि उसके साथी समीन उर्फ सम्मन, समयदीन उर्फ शमून, जाहिद, तौफीक, इरशाद, जाहिद भागने में सफल रहे थे। एसआई नितिन त्यागी की तहरीर पर पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। नामजद समयदीन उर्फ शमून ने जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वयं को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि ठगी के आरोप में गिरफ्तार समीन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.