देवघर, मई 24 -- देवघर,प्रतिनिधि। साइबर ठगी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय-सह-साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम केस नम्बर 99/2020 के इस मामले में आरोपित देवघर जिला के सारठ थाना अन्तर्गत घाघरजोर ग्राम निवासी गौतम दास को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपित के विरुद्ध साइबर थाना कांड संख्या 122/2017 के रुप में दिनांक 17/17/2017 को मामला दर्ज कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये गये। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अन्तत: न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपितं को रिहा करने का निर्णय...
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