देवघर, अगस्त 30 -- देवघर प्रतिनिधि साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय- सह- साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम केस नंबर 36/2020 के इस मामले में देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत बाभन कुंड क्षेत्र निवासी उत्तम दास को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उसके विरुद्ध सारठ थाना कांड संख्या 111/2017 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में पांच गवाह भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उपर्युक्त आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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