सुल्तानपुर, जून 4 -- सुलतानपुर, संवाददाता। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उनके समर्थकों की डिस्चार्ज अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। जिसके बाद आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी लगाई और बयान दर्ज कराते हुए आरोपों से इनकार किया। चार साल पूर्व दर्ज हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद और अन्य आरोपियों को मुकदमे से मुक्त करने की मांग रद्द कर दी। जिसके बाद उन्होंने बयान दर्ज कराया। सासंद संजय सिंह व उनके 12 समर्थकों पर 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कराया था। सभी पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हसनपुर में आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम पत्नी मकसूद ...
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