नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) की अर्जी पर केंद्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसआईसीसीएल ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर महाराष्ट्र स्थित एम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा सिटी सहित अपनी विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने एसआईसीसीएल की अर्जी पर विचार करते हुए मामले में नोटिस जारी किया। इसके साथ ही, पीठ ने एसआईसीसीएल को मामले में केंद्रीय वित्त और सहकारिता मंत्रालयों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीठ ने सभी पक्षकारों को 17 नवंबर तक अपना अपना पक्ष रखने क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.